आधार कार्ड ही आपके पैन कार्ड का आधार बनेगा। इसलिए अगर अब तक आपने अपने पैन कार्ड नंबर को अपने आधार कार्ड नंबर से लिंक नहीं कराया है तो जान लीजिए 31 मार्च 2021 को आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। यानी अगले महीने से आप पैन कार्ड का कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे।
बेहतर है कि आप फौरन अपना पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक करवाएं। सरकार पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा कई बार बढ़ा चुकी है। इस समयसीमा को आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया था। अगर आप 31 मार्च, 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन नंबर काम नहीं करेगा और फिर आप बड़ी राशि का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
पैन कार्ड की उपयोगिता
- पैन कार्ड कई वित्तीय कार्यों के लिए बेहद आवश्यक है।
- बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है।
- 50,000 रुपये से अधिक की लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है।
सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं।
आयकर विभाग की वेबसाइट से चेंक करें स्टेटस
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।
- नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी।
- इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।
- इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।
एसएमएस के जरिए
- अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
- इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
- इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
ऑनलाइन भी करा सकते हैं लिंक
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
- ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
- अगली स्लाइड में जानते हैं आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा
पोर्टल पर आपको करने हैं ये छ काम
पहला काम - पैन को आधार के साथ लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
दूसरा काम - अब आपको बायीं तरफ बने Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
तीसरा काम - यहां आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा।
चौथा काम - अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
पांचवा काम - अब आपको 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करना होगा।
छठा काम - अब आयकर विभाग आपका नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिडेट करेगा और इसके बाद लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।
सजा का भी है प्रावधान
मामला सिर्फ इतना भर नहीं है अगर आपने 31 मार्च से पहले अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं कराया और आपका पैन कार्ड रद्द हो गया तो आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
कब लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा था कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर भी 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य होता है, वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है।
टीम स्टेट टुडे
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