कोरोना वायरस का प्रकोप कम हुआ लेकिन समाप्त नहीं। तीसरी लहर के अंदेशे के बीच दूसरी लहर के संक्रमित अभी भी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण और महामारी के खतरे के चलते बकरीद पर सख्ती के आदेश दिए हैं। टीम-9 के साथ समीक्षा बैठक में कहा गया है कि 21 जुलाई को प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी बर्दाश्त नही की जाएगी। किसी भी जगह पर 50 या इससे अधिक लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में पुलिस और जिला प्रशासन को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि बकरीद पर गोवंश, ऊंट और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए। कुर्बानी सिर्फ चिन्हित स्थलों निजी परिसरों में ही होगी। उत्तर प्रदेश में गोवंश और ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है कि अगर प्रदेश में कहीं पर भी ऐसा हुआ तो संबंधित व्यक्ति या परिवार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही शासन-प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी स्पष्ट तौर से बता दिया है कि बकरीद की नमाज मोहल्ले की मस्जिदों में ही अदा की जाए।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नमाज ईदगाह में नहीं होगी। मस्जिदों में भी कोविड गाइडलाइन का पालन जरुरी होगा।
टीम स्टेट टुडे
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