कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है। पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा कोरोना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंता भी बढ़ा दी है। सीएम ने कहा है कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन की संक्रमण दर काफी अधिक है। इसलिए पूरी सजगता बरतना आवश्यक है। उन्होंने लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए।
कंटेनमेंट ज़ोन और लॉकडाउन नए नियम
यूपी सरकार ने नए नियम लागू किए।
शहरों में मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन बनेगा।
एक मरीज पर 20 मकानों का एरिया सील होगा।
एक से अधिक मरीज मिलने पर 60 मकानों का एरिया सील किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन रहेगा बंद।
14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर एरिया में आवागमन खुलेगा।
14 दिन बाद होगा कंटेनमेंट जोन समाप्त।
मुख्यमंत्री योगी का सीधा संदेश और निर्देश
सार्वजनिक स्थलों और कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग एकत्र न हों।
लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी तथा गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
जिन जिलों में कोविड-19 के 100 से अधिक केस हैं, वहां विशेष सावधानी बरती जाए।
कोरोना टेस्ट की संख्या भी बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
कोविड अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में बेड्स की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया गया है।
कोविड अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ, आवश्यक औषधियों, मेडिकल उपकरणों तथा बैकअप सहित अक्सीजन की सुचारु उपलब्धता रहनी चाहिए।
एंबुलेंस सेवाओं को सुचारु ढंग से संचालित किया जाए।
कोविड मरीज के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले एंबुलेंस वाहनों का उपयोग नॉन कोविड मरीजों के लिए न किया जाए।
एंबुलेंस के लिए किसी भी मरीज को इंतजार न करना पड़े।
संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी ढंग से किया जाए।
कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट्स को चिन्हित करते हुए ऐसे लोगों की जांच कराई जाए।
प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए।
संदिग्ध केस में अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए।
कोविड-19 से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग किया जाए।
सुनिश्चित किया जाए कि लोग मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियां प्रभावी रूप से कार्य करें।
प्रत्येक गांव तथा वॉर्ड में निगरानी समितियों को सक्रिय रखा जाए।
निगरानी कार्य से युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, सिविल डिफेंस आदि संगठनों को जोड़ा जाए।
प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रदेश के भी जिलों में धारा 144 लागू कर दी है।
पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान पांच से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर नहीं जुट सकेंगे।
टीम स्टेट टुडे
Comments