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CM Yogi Adityanath ने तलब की लापरवाह अफसरों की रिपोर्ट, सरकार ने किया सराहनीय कार्य..और अब लाल झंडे के साथ तैनात होगा आदमी



- राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त


- खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के अधिकारियों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई


- कई अफसरों को जारी हो चुकी है कारण बताओ नोटिस


- जल्द ही उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे रिपोर्ट


- जिलाधिकारी से लेकर तहसील स्तर के अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई


- राजस्व वादों के निस्तारण में महोबा, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत फिसड्डी


लखनऊ, 14 जून: आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल में ही एक उच्च स्तरीय बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तलब कर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिये। साथ ही कार्यों में लापरवाही बरतने वालों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में सीएम योगी ने राजस्व संबंधी मामलों में लापरवाही पर खासी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तत्काल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया। साथ ही दो हफ्ते में रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिये हैं।


जल्द ही सीएम कार्यालय को सौंपी जाएगी लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राजस्व से जुड़े अधिकारी हरकत में आ गये हैं। इसी क्रम में राजस्व परिषद चेयरमैन रजनीश दुबे ने हाल ही में राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही पर राजस्व अफसरों, एडीएम, एसडीएम, नायाब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उधर, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी राजस्व संबंधी मामलों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगायी। साथ ही कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिये। इसके अलावा वह जल्द ही राजस्व संबंधी मामलों में अनियमितता बरतने वाले जिलों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे, जिसके बाद इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।


राजस्व वादों के निपटारे में महोबा, चित्रकूट और मुजफ्फरनगर फिसड्डी


मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा राजस्व विभाग की बैठक में सामने आया कि राजस्व संबंधी मामलों के निपटारों में कई जिले फिसड्डी रहे हैं। इस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाने के साथ इसमें सुधार लाने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य सचिव ने पाया कि रियल टाइम खतौनी में कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट और बलरामपुर का प्रदर्शन ठीक नहीं है। इसी तरह वाराणसी, सोनभद्र, बलिया, मैनपुरी और गोरखपुर में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का प्रतिशत काफी कम रहा है। इन जिलों में करीब 50 प्रतिशत ही अंश निधारण का कार्य हुआ है। वहीं स्वामित्व योजना के तहत घरौनी तैयार करने में गोरखपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, जौनपुर और गाजीपुर में काफी धीमी गति से कार्य हो रहा है। मुख्य सचिव ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिये। इसके अलावा राजस्व वादों के निस्तारण में महोबा, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत फिसड्डी रहे हैं। यहां आठ हजार से अधिक मामले लंबित हैं।


नामांतरण में कुशीनगर, सोनभद्र तो पैमाइश में लखनऊ, प्रयागराज का प्रदर्शन ठीक नहीं


बैठक में सामने आया कि राजस्व वाद के तहत धारा-24 (पैमाइश) में लखनऊ, प्रयागराज, अमरोहा, फतेहपुर और सहारनपुर का प्रदर्शन ठीक नहीं है। इसके साथ ही धारा-34 (नामांतरण) में कुशीनगर, सोनभद्र, रायबरेली, बलिया और अमेठी में पहले से सुधार हुआ है, लेकिन निपटारे का प्रतिशत 95 प्रतिशत से कम है। इसी तरह धारा-80 (कृषिक भूमि का गैर-कृषिक भूमि में परिवर्तन) के अयोध्या में 34, प्रतापगढ़ में 21, गोरखपुर में 12, कानपुर नगर में 10 और बाराबंकी में 7 मामले लंबित हैं। यह सभी मामले एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम के हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव जल्द ही पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लापरवाह अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।


 

सराहनीय कार्य : योगी सरकार ने छोटी गण्डक नदी को किया पुनर्जीवित



- गोरखपुर और देवरिया के 33 गांवों में 60 हजार की आबादी हुई लाभान्वित


- सरकार के प्रयास से गर्मी के मौसम में दो जनपदों की तीन तहसीलों को राप्ती से मिल रहा पानी


- गुर्रा नदी में बाढ़ के कारण होने वाली क्षति को कम करने में मिलेगी मदद, 35 हजार की आबादी होगी सुरक्षित


- हिंडन, रामगंगा और असि समेत प्रदेश की कई नदियों को पुनर्जीवित करने में जुटी है योगी सरकार


लखनऊ, 14 जून। विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही नदियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए पुनर्जीवित करने में जुटी योगी सरकार का प्रयास छोटी गण्डक नदी को लेकर फलीभूत होता दिख रहा है। वहीं इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश पर सिंचाई विभाग द्वारा गुर्रा नदी के ढाल को कम करके ग्रीष्म ऋतु में राप्ती नदी में निरन्तर प्रवाह बनाकर गोरखपुर के 27 तथा देवरिया के 6 गावों सहित कुल 33 गांव की लगभग 60 हजार की आबादी तथा पशु, पक्षियों को लाभान्वित किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में मृतप्राय हो चुकी नदियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ा रही है। इस क्रम में गाजियाबाद की हिंडन, मुरादाबाद की रामगंगा और वाराणसी की असि नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं लखनऊ में कुकरैल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने हाल ही में कड़ा कदम उठाते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने का कार्य किया है।


10 किमी लम्बाई में समाप्त हो चुका था छोटी गण्डक का अस्तित्व



प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सिंचाई विभाग ने छोटी गंडक नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किये, जिसके क्रम में नदी के सेक्शन की पुनर्स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया है। नदी को मूल स्वरूप में लाने की प्रक्रिया के दौरान ही भूजल स्तर नदी में आने लगा और सिंचाई विभाग द्वारा की गई पहल कारगर व सफल साबित हुई है। उन्होंने बताया कि छोटी गण्डक एक घुमावदार भूजल आधारित नदी है जो नेपाल के परसौनी जनपद-नवलपरासी से उद्गमित होकर भारत में लक्ष्मीपुर खुर्द ग्राम सभा (महराजगंज, यूपी) में प्रवेश करती है। यह नदी महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया जनपदों में 250 किमी की लम्बाई में बहती हुई अनन्तः बिहार के सीवान जिले के गोठानी के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। छोटी गण्डक के भारत में प्रवेश करने के उपरान्त प्रारम्भ के लगभग 10 किमी लम्बाई में अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था, जिसके कारण नदी सेक्सन में पूणर्तः सिल्टेड व संकुचित होकर कृषि कार्य किया जाने लगा। इस नदी को पुनजीवित करने के लिये कार्य तेजी से किया गया है। छोटी गण्डक नदी को पुनर्जीवित करने के साथ ही भू-गर्भ जल को भी बढ़ाने में मदद मिली है।


गुर्रा के बाढ़ से 35 हजार की आबादी को मिलेगी निजात



इसके अलावा गुर्रा नदी से बाढ़ के समय होने वाली क्षति को कम करके गोरखपुर के 20 एवं देवरिया के 6 ग्रामों सहित कुल 26 गांवों की 35 हजार आबादी को सुरक्षित करने का भी सराहनीय कार्य किया गया है। बता दें कि गुर्रा नदी का उद्गम स्थल जनपद गोरखपुर में प्रवाहित राप्ती नदी से ग्राम-रूदाइन मझगंवा, तहसील-बाँसगांव एवं ग्राम सेमरौना, तहसील-चौरी चौरा है।



उद्गम स्थल से गुर्रा नदी का ढाल राप्ती नदी के ढाल से अधिक होने के कारण बाढ़ एवं ग्रीष्म ऋतु में पानी का बहाव समानुपातिक नहीं होने से बाढ़ अवधि में गुर्रा नदी से भारी तबाही की सम्भावना बनी रहती थी, वहीं दूसरी ओर ग्रीष्म ऋतु में राप्ती नदी के सूख जाने के कारण आबादी एवं पशु पक्षियों एवं जीव-जन्तुओं को कृषि कार्य एवं पीने का पानी नहीं मिलने से जन-जीवन प्रभावित होता था।


 

यूपी में लापरवाह चकबंदी अधिकारियों पर गिरने लगी गाज


- सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई


- बांदा और मीरजापुर के चकबंदी अधिकारी किये गये निलंबित


- मैनपुरी में भी कई अधिकारी और कर्मचारियों पर गिरी गाज


- कार्य में अनियमितत, पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई


- चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ दिये जांच के आदेश


लखनऊ, 14 जून। भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में चकबंदी विभाग ने दो जिलों के चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। शासन द्वारा मीरजापुर और बांदा के चकबंदी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। वहीं मैनपुरी में भी चकबंदी से जुड़े आधा दर्जन अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। प्रदेश के चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने बांदा और मीरजापुर के दोनों चंकबंदी अधिकारियों निलंबित करते हुए इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिये हैं। वहीं मैनपुरी के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच और कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।


बताया गया कि बांदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 में धारा-27 व 52 के अंतर्गत लक्षित ग्राम उमरेंहडा का कार्य पूर्ण न करने, ग्राम बहिंगा में सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर सृजित चकों की त्रुटियों का निराकरण कर कार्य आगे बढ़ाने के बजाय ग्राम को सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर प्रत्यावर्तित करने, सीसीएमएस पोर्टल के माध्यम से न्यायालय न चलाने तथा ग्राम उमरेंहडा के गाटा संख्या-1331 का रकबा बन्दोबस्त से अधिक बढ़ाने आदि अनियमितताओं के लिये चकबंदी अधिकारी राणा प्रताप को निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।


इसी प्रकार मीरजापुर में ग्राम नवैया की चक संख्या-950 आदि से मृतक शेषनरायन सिंह की वरासत मनमाने तौर पर बिना जांच चार बार पृथक-पृथक आदेश पारित कर पद का दुरुप्रयोग किये जाने एवं बाद संख्या-174, धारा-12 में बिना दस्तावेज का सम्यक् परीक्षण और जांच के नामान्तरण आदेश दिनांक पारित करने के लिये चकबंदी अधिकारी राजेन्द्र राम को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।


वहीं मैनपुरी में चकबंदी अधिकारी मोहम्मद साजिद, चकबंदी कर्ता काली चरण और रविकांत, चकबंदी लेखपाल अमित कुमार और अजय कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मैनपुरी के ही उप संचालक चकबंदी/एडीएम एफआर रामजी मिश्र को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। इन सभी के खिलाफ कार्य में लापरवाही का आरोप है।


 

खुले मैनहोल्स के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर योगी सरकार गंभीर, जारी की एसओपी


निकाय सीमा के अंतर्गत मैनहोल्स तथा डक्ट को ढके जाने के लिए निर्धारित की गई मानक संचालन प्रक्रिया


जिलाधिकारियों को निर्देश, निकाय स्तर पर तकनीकी समिति बनाकर खुले मैनहोल्स को तत्काल ढका जाए


मैनहोल्स अथवा डक्ट खुला पाए जाने पर अधिकतम 24 घंटे के अंदर इसे ढके जाने की हो कार्यवाही


खुले मैनहोल्स के पास लाल झंडे के साथ तैनात किया जाए कार्मिक, ताकि दुर्घटना को रोका जा सके



लखनऊ, 14 जून। खुले मैनहोल्स तथा डक्ट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार बेहद गंभीर है। सरकार की ओर से निकायों में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एस एसओपी जारी करते हुए सभी निकायों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सभी जिलाधिकारियों को निकाय स्तर पर तकनीकी समिति बनाकर खुल मैनहोल्स व डक्ट को तत्काल ढकने की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से यह एसओपी सभी जिलाधिकारियों को शीर्ष प्राथमिकता के तहत जारी कर दी गई है तथा आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि 23 अप्रैल 2024 को लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 10 में खुले मैनहोल्स में गिरने से एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने चिंता जताई है और गंभीरता से इसके उपाय करने के निर्देश दिए हैं।


साप्ताहिक रूप से निरीक्षण करेंगी समितियां

स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक नितिन बंसल ने बताया कि जारी एसओपी के अनुसार, मैनहोल्स एवं डक्ट के खुले होने संबंधी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए नगर निगम स्तर पर नगर आयुक्त द्वारा प्रत्येक जोन में जोनल अधिकारी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में सहायक अभियंता/अवर अभियंता जलकल सदस्य-सचिव होंगे, जबकि जोनल सेक्रेट्री ऑफिसर सदस्य होंगे। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा तकनीकी समिति गठित की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रभारी स्थानीय निकाय होंगे, जबकि अधिशासी अधिकारी सदस्य सचिव और सहायक अभियंता/अवर अभियंता सदस्य होंगे। इन समितियों द्वारा साप्ताहिक रूप से सीवर सिस्टम का निरीक्षण किया जाएगा तथा यदि निरीक्षण के दौरान मैनहोल्स अथवा डक्ट खुला पाया जाता है तो अधिकतम 24 घंटे के अंदर मैनहोल्स एवं डक्ट का ढके जाने की कार्यवाही की जाएगी। तकनीकी समिति द्वारा जब तक मैनहोल्स को ढक नहीं दिया जाता तब तक वहां पर किसी कार्मिक को लाल झंडे के साथ तैनात किया जाएगा, ताकि आम जनमानस को मैनहोल्स में गिरने से रोका जा सके।


आमजन भी खुले मैनहोल की कर सकेंगे शिकायत

नितिन बंसल ने बताया कि स्थानीय निकाय द्वारा मैनहोल्स के खुले होने की शिकायतों को जनमानस द्वारा प्राप्त करने के लिए एक कंप्लेंट रिड्रेसेल सिस्टम/हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा तथा उसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह की समस्याओं के लिए भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर 14420 है, जबकि राज्स सरकार का हेल्पलाइन नंबर 1533 है। इसे डायल करने पर स्थानीय जनपद में कॉल रिसीव की जाएगी, जहां पर शिकायत की जा सकती है। यही नहीं, तकनीकी समिति द्वारा पार्षदों से भी उनके वार्डों में मैनहोल्स के खुले रहने के संबंध में सूचना प्राप्त किए जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाएगी। सफाई कर्मचारी, सफाई सुपरवाइजर, आम जनमानस तथा पार्दष व अन्य स्रोतों से प्राप्त मैनहोल्स के खुले रहने की शिकायत पर उसका निस्तारण समिति द्वारा अधिकतम 24 घंटे के अंदर कराया जाएगा। शिकायत का निस्तारण होने के बाद यदि मैनहोल्स के खुले रहने के कारण कोई अप्रिय दुर्घटना होती है तो समिति के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी।


एसओपी की खास बातें...

खुले मैनहोल्स या क्षतिग्रस्त मैनहोल्स तथा मैनहोल्स की नियमित सफाई के समय किसी अप्रिय दुर्घटना से बचने के लिए इन बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा...


▪️मैनहोल्स कवर का क्षरण ऊपरी सतह पर ट्रैफिक के कारण तथा नीचे की सतह पर सीवर से उत्पन्न होने वाली गैसों के कारण होता रहता है, जिसे नियमित अंतराल पर मैनहोल्स कवर को खोलकर उसकी भौतिक स्थिति का आंकलन किया जाए और आवश्यकतानुससार मैनहोल्स कवर को बदल दिया जाए।


▪️मैनहोल्स के निर्माण के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि मैनहोल्स में मानक के अनुसार फुट स्टेप लगे हों, जिससे किसी दुर्घटना की स्थिति में यदि कोई मैनहोल्स में गिर जाए तो इन फुट स्टेप के द्वारा बचाव की कार्यवाही सुगमतापूर्वक की जा सके।


▪️जहां पर 600 मिमी से अधिक व्यास की सीवर लाइन बिछायी गई हो वहां जालीदार (परफोरेटेड) मैनहोल्स कवर का प्रयोग किया जाए, जिससे मैनहोल्स में उत्पन्न होने वाली गैस बाहर निकलती रहें तथा मैनहोल्स कवर की सतह का गैस के कारण क्षरण न हो।


▪️सीवर सफाई का कार्य उस समय किया जाए जब सीवर लाइन में सीवर की मात्रा न्यूनतम हो।


▪️सीवर सफाई से पूर्व कार्य स्थल को पूर्ण रूप से बैरिकेट किया जाए व सीवर कार्य प्रगति पर है का बोर्ड अवश्य लगाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि जनसामान्य जिज्ञासावश उसके नजदीक न आएं।


▪️सीवर की सफाई होने के तुरंत बाद मैनहोल्स को अधिकतम 12 घंटे के अंदर ढके जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में मैनहोल्स कवर का भंडारण किया जाए। यदि किसी कारणवश मैनहोल्स कवर उपलब्ध न हों तो तत्कालीन रूप से मैनहोल्स को ढकने के लिए बीआरसी वेल्डेड फैब्रिक या वायर नेट वाले डमी कवर का उपयोग किया जा सकता है।


▪️वाहनों को दुर्घटना से बचाने के लिए झाड़ियों, सूचना बोर्ड एवं रात में प्रकाश व लाइट रेफलेक्टर का प्रयोग किया जाए।


▪️सीवर सफाई के दौरान मैनहोल्स के अंदर अथवा खुले मैनहोल्स के आसपास धूम्रपान अथवा चिंगारी पैदा करने वाले उपकरणों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाए।


▪️सीवरेज सिस्टम की मैपिंग की जाए जिससे कि मैनहोल्स, डक्ट के खुले होने की शिकायत के निस्तारण के लिए शिकायत क्षेत्र की पहचान कर कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण कराया जा सके। किसी भी आपात स्थिति में निकाय द्वारा आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जा सके।

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