सी-विजिल एप के तहत चुनाव की घोषणा होने के पश्चात 31 मार्च तक 1395 शिकायतें दर्ज
शिकायत निस्तारण की नियत समयावधि 100 मिनट
उत्तर प्रदेश में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 59 मिनट रहा
आम नागरिक सी-विजिल एप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत कर सकता है
01 अप्रैल, 2024 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में चुनाव की घोषणा के साथ सी-विजिल एप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 16 मार्च से 31 मार्च, 2024 तक कुल 1395 शिकायतें दर्ज हुई है। इनमें से 774 शिकायतें सही पायी गयी है, जिसमें नियमानुसार कार्यवाही की गयी। अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 59 मिनट है, जो कि नियत समयावधि 100 मिनट से कम है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में शिकायत निस्तारण की नियत समयावधि 100 मिनट है। शिकायत दर्ज होने पर सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने नजदीक के उड़नदस्ता टीम (एफएसटी) को शिकायत स्थल पर भेजा जाता है। उड़नदस्ता टीम द्वारा जीपीएस के माध्यम से शिकायत स्थल पर पहुँच कर शिकायत को निवारित करके सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर के पोर्टल पर अग्रसारित किया जाता है तथा सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा शिकायत के निस्तारण के क्रम में निर्णय लिया जाता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आम तौर पर सी-विजिल एप में धनराशि वितरण, गिफ्ट/कूपन वितरण, शराब वितरण आदि शिकायतों के अतिरिक्त बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक करना, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक तथा उन्मादी भाषणबाजी करने सम्बन्धी परिवाद अंकित किये जाते है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सी-विजिल एप के माध्यम से आम नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत कर सकता है। इसके लिए अपने एन्ड्रावयड या आईफोन मोबाइल के प्ले स्टोर या एप स्टोर से सी-विजिल एप डाउनलोड करने के पश्चात ओटीपी प्राप्त होने पर लॉगिन कर सकता है और उसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत, लाइव फोटो अथवा लाइव वीडियो अपलोड कर शिकायत कर सकता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन के संबंध में सी-विजिल एप से नागरिक अपने मोबाइल नम्बर से शिकायत की सतत निगरानी भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि सी-विजिल एप पर शिकायत करने हेतु नाम व मोबाइल नम्बर की कोई बाध्यता नहीं है, परन्तु अगर शिकायतकर्ता द्वारा अपना नाम व मोबाइल नम्बर दिया जाता है तो शिकायतकर्ता इस एप के माध्यम से अपनी शिकायत की निगरानी कर सकता है।
पुलिस विभाग द्वारा 3,129 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 3,422 कारतूस, 47 किग्रा0 विस्फोटक व 145 बम बरामद, अवैध शस्त्र बनाने वाले 67 केन्द्र सीज
प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन, कराया जा रहा कड़ाई से अनुपालन
सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित
अब तक 5,33,797 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये, अपराधिक व्यक्तियों के 447 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये, 3864 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये
सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही में 15,25,683 लोग पाबन्द किये गये
01 अप्रैल, 2024 लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किये गये हैं। पुलिस विभाग द्वारा अब तक 5,33,797 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। इसके अलावा अपराधिक व्यक्तियों के 447 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3,864 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 15,25,683 लोगों को पाबन्द किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 3,129 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 3,422 कारतूस, 47 किग्रा0 विस्फोटक व 145 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 701 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 67 केन्द्रों को सीज किया गया।
आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 31 मार्च को पुलिस विभाग द्वारा 23,627 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये। इसके अलावा अपराधिक व्यक्तियों के 33 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 02 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 86,395 लोगों को पाबन्द किया गया। साथ ही 237 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 227 कारतूस, 08 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 75 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 04 केन्द्रों को सीज किया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25000 रुपये तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति के प्रत्याशी को 12,500 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। राष्ट्रीय/राज्यीय दलों के प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म-ए तथा फार्म-बी नामांकन की अंतिम तिथि 04 अप्रैल, 2024 को अपराह््न 03 बजे तक रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
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