लखनऊ, 15 अप्रैल 2022 : गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बास के विरुद्ध दर्ज केस की विवेचना में ठोस साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है। साक्ष्यों के आधार पर उसके विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं बढ़ाई गई हैं। बताया जा रहा है कि अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) इस केस को अपने हाथ में ले सकती है। फिलहाल आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) कई बिंदुओं पर अपनी विवेचना को आगे बढ़ा रही है।
गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी आतंकियों के संपर्क में था और उसने कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की आनलाइन शपथ भी ली थी। एटीएस ने उसके खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एटीएस ने मुर्तजा से पूछताछ के दौरान उसके विरुद्ध कई अहम इलेक्ट्रानिक साक्ष्य जुटाने के साथ मुर्तजा के सीरिया के खातों में किये गये वित्तीय लेनदेने के भी प्रमाण जुटाये हैं।
एटीएसअब मुर्तजा केविरुद्ध चल रहेकेस को लखनऊस्थित एनआइए/एटीएसकी विशेष अदालतमें स्थानान्तरित करानेकी तैयारी मेंजुट गई है।वहीं एनआइए केअब इस केसको जल्द अपनेहाथ में लेनेकी संभावना भीबढ़ गई है।मुर्तजा से पूछताछपूरी होने केबाद एटीएस नेउसे शनिवार कोगोरखपुर की कोर्टमें पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिकअभिरक्षा में गोरखपुरजेल भेज दियागया।
एटीएसकी पूछताछ केदौरान सामने आयेतथ्यों के आधारपर ही जांचएजेंसी उसके विरुद्धयूएपीए के तहतकार्रवाई के कदमबढ़ाने की तैयारीकर ली थी।बीते दिनों मुर्तजाके दो वीडियोभी सामने आयेथे, जिनमें वहखुद गोरखनाथ मंदिरमें हमले केपीछे नागरिकता संशोधनकानून (सीएए) व नेशनलरजिस्टर फार सिटीजन (एनआरसी) को लेकरउसके भीतर भरेगुस्से के चलतेयह कदम उठानेकी बात स्वीकारकर रहा था।
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