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हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई में नया मोड़


लखनऊ, 27 अप्रैल 2022 : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन इस केस के जस्टिस राजीव सिंह ने अपने को सुनवाई से अलग कर लिया। अब मुख्य न्यायाधीश सुनवाई के लिए नए जज को नियुक्त करेंगे। फिलहाल बेल याचिका पर सुनवाई को टाल दिया गया है। अब बेल याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी की थी और जमानत को खारिज कर दिया गया था। उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने आदेश दिया गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा था कि जमानत देने के फैसले पर फिर से और ठीक से सुनकर करें।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपित आशीष मिश्र की जमानत रद करते हुए एक सप्ताह के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को वापस भेजते हुए आशीष की जमानत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आशीष मिश्रा ने लखीमपुर जेल पहुंच कर 24 अप्रैल को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दोबारा इस मामले में जमानत याचिका दायर की। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस राजीव सिंह ने अपने को सुनवाई से अलग कर लिया।

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का पुत्र आशीष लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी। जिसके खिलाफ पीड़ित परिजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट का जमानत आदेश रद करने की मांग की। चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने आशीष को जमानत देने का आदेश रद करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट ने जमानत देने में जल्दबाजी की। जमानत देते समय पीड़ितों का पक्ष नहीं सुना।

बता दें कि लखीमपुर खीरी में पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को किसानों के विरोध प्रदर्शन के समय हिंसा हुई थी जिसमें आठ लोग मारे गए थे। चार गाड़ी से कुचल कर मरे और बाकी बाद में हुई हिंसा में मरे। इस मामले में प्रदेश सरकार ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल नहीं की थी। हालांकि एसआइटी ने राज्य सरकार से एसएलपी दाखिल करने को कहा था।
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