लॉकडाउन 4 से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण गाइडलाइन आ गई है। अगर किसी हॉट स्पॉट एरिया में 21 दिन तक कोई भी संक्रमण का केस नहीं आता है तो उसे हॉटस्पॉट क्षेत्र से मुक्त कर दिया जायेगा।
प्रदेश में आज से मास्क या फेस कवर को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाये सार्वजनिक स्थल पर घूमना दण्डनीय हो गया है। ऐसा पाया जाने पर पहली और दूसरी बार में 100 रू0, जबकि तीसरी बार या आगे हर बार 500 रू0 का जुर्माना लगाया जायेगा।
दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही चल सकता है। एक से अधिक व्यक्ति होने पर पहली बार 250 दोबारा 500 रुपए और तीसरी बार और उससे आगे हर बार 1000 रू0 जुर्माना लगेगा।
प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से चिंतित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों /श्रमिकों से अपील की है कि वे स्वयं तथा अपने परिवार को जोखिम में डालकर पैदल अथवा अवैध व असुरक्षित वाहन से घर के लिए यात्रा न करें।
प्रदेश सरकार अपने सभी प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी के लिए युद्ध स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करा रही है। राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों/कामगारों को ट्रेन से प्रदेश में निःशुल्क ला रही है।
राज्य के बॉर्डर क्षेत्रों में कोई भी प्रवासी कामगार/श्रमिक पैदल अथवा बाइक या ट्रक आदि अवैध तथा असुरक्षित वाहनों से न आने पाए। यदि ऐसा पाया जाए तो उक्त अवैध वाहन को तत्काल जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस पैदल चलने वालों को भी जागरूक करते हुए उन्हें रोकेगी। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
टीम स्टेट टुडे
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