लखनऊ, 25 अगस्त 2022 : माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब्बास अंसारी लंबे समय से फरार है और पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
वर्ष 2012 में लखनऊ से जारी शस्त्र का लाइसेंस बगैर सूचना दिए नई दिल्ली के पते पर ट्रांसफर कराने के मामले में अभियुक्त अब्बास अंसारी के खिलाफ अदालत ने कुर्की की कार्रवाई से पहले की नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत यह आदेश थाना महानगर की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
14 जुलाई, 2022 को विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले में गैरहाजिर चल रहे मऊ से विधायक अभियुक्त अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। उन्होंने एसओ महानगर को निर्देश दिया था कि वह गैर जमानतीय वारंट का निष्पादन सुनिश्चित कर अदालत को अवगत कराएं।
गुरुवार को अदालत में अभियोजन की ओर से लखनऊ के थाना महानगर की रिपोर्ट दाखिल की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए राज्य व राज्य से बाहर भी दबिश दी गई। उसके सभी ज्ञात व संभाव्य ठिकानों पर दबिश के बावजूद उसका पता नहीं चला है।
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