अगर आप का बैंक में लॉकर है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकरों से संबंधित नए नियम जारी कर दिए हैं। इन नियमों पर अमल में अभी चार माह का समय बाकी है। बावजूद इसके आप नए नियमों को जानकर पहले से बदलाव के लिए तैयार रहिए।
आरबीआई के लॉकर संबंधी नए नियमों के अनुसार एक जनवरी 2022 के बाद KYC के माध्यम से ऐसे लोगों को भी लॉकर की सुविधा दी जा सकेगी, जिनका बैंक में खाता नहीं है। हालांकि संबंधित व्यक्ति को लॉकर की सुविधा देना या नहीं, यह बैंकों पर निर्भर करेगा।
नए नियमों से क्या बदलेगा
बैंक व ग्राहक के बीच एग्रीमेंट स्टांप पर होगा।
लॉकर का उपयोग करने पर बैंकों को संबंधित ग्राहक को एसएमएस और ईमेल भेजना पड़ेगा।
ग्राहकों से लॉकर खोलने के लिए अर्जी ली जाएगी। इसके बाद नंबर जारी होगा।
लॉकर आवंटन की जानकारी कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी होगी।
लॉकर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर ग्राहक को पूर्व सूचना देना होगी।
बैंकों को स्ट्रांग रूम या वॉल्ट की कड़ी सुरक्षा करना होगी।
लॉकर कक्ष में प्रवेश व बाहर निकलने का सीसीटीवी फुटेज कम से कम 180 दिन रखना होगा।
लॉकर किराए के तौर पर एफडी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके ब्याज से किराया राशि की कटौती की जा सकेगी।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी में एक फैसले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से छह महीने में बैंकों की लॉकर सुविधा प्रबंधन को लेकर विनियमन बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकर परिचालन के मामले में ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बैंक पल्ला नहीं झाड़ सकते।
अदालत ने कहा कि तकनीकी विकास के कारण अब हम दो चाबी वाले लॉकर से इलेक्ट्रॉनिक लॉकर की ओर बढ़ रहे हैं। नए तरह के लॉकर पर ग्राहकों के पासवर्ड या एटीएम पिन के जरिए आंशिक रूप से पहुंच होती हैं, उन्हें तकनीक के बारे में कम ही जानकारी होती है। इस बात का भी आशंका बनी रहती है कि बदमाश तकनीकी हेरफेर कर लॉकर तक पहुंच जाए और ग्राहकों को इसकी भनक तक न लगे। पीठ ने कहा, ग्राहक पूरी तरह से बैंक के भरोसे रहते हैं। संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों के पास अधिक व बेहतर संसाधन है। ऐसी में बैंक अपनी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते कि बैंक के लॉकर के संचालन में उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
टीम स्टेट टुडे
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