15 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरु होने जा रहा है। कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। आने वाला समय न्यू ईयर और क्रिसमस की धूम का भी है। परीक्षाओं का भी वक्त है। ऐसे में राजधानी प्रशासन ने ऐहतियात बरतते हुए शहर में धारा 144 लगा दी है। जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने यह आदेश जारी किया है।
अब विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन या वाहन के साथ प्रदर्शन को धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। बंद स्थानों पर एक समय में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी।
ऐसी होंगी पाबंदिया रखिए ध्यान
विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध।
कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से कराया जाएगा पालन।
रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।
खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार होंगे आयोजन, लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा।
धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंध रहेगा।
रात 10:00 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा।
छतों पर ईंट-पत्थर और ज्वलनशील पदार्थ रखना पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा।
सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करे।
टीम स्टेट टुडे
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