2020 में आयी कोरोना महामारी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। करोड़ों लोगों ने अपनी जान गवा दी। कई परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण से मृत्यु होने वाले व्यक्ति के परिवारजनों को मदद के तौर पर राशियां प्रदान करी। तो वही हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया की, कोरोना के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनों को ₹50000 की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर उनके बैंक खाते में सीधी भेजी जा रही है। आइए जानते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु.
मृतक के परिजन निवास के जनपद के कलेक्ट्रेट में स्थित "कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल" में हार्ड कॉपी में आवेदन दे सकते हैं हार्ड कॉपी में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदकों प्राप्ति रसीद दी जाएगी।
. मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर दिए गए लिंक "कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को ₹50000 की अनुग्रह सहायता" के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदकों को कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक के बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति अपलोड करनी होगी।
. आवेदक को ऑनलाइन या हार्ड कॉपी में से केवल एक ही तरीके से आवेदन करना होगा।
समस्त सलंग्नको सहित आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अंदर अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में आ जाएगी।
यदि किसी आवेदक को आवेदन करने में या आवेदन से संबंधित कोई समस्या या शिकायत होने पर राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1070 पर फोन करके या जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से संपर्क कर सकते हैं।
अपर जिला अधिकारी के फोन नंबर राहत आयुक्त कार्यालय की उपरोक्त वेबसाइट की लिंक "कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार की अनुग्रह सहायता" में भी उपलब्ध है।
अनुग्रह सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत निर्देश राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं
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