जिला कारागार में बंद विदेशी जमातियों का मामला अदालत से तय हो जाने के शनिवार को उन्हें रिहा कर दिया गया। जमातियों की रिहाई को लेकर शुक्रवार को ऑल इंडिया मिल्ली कॉउन्सिल के पदाधिकारी जिलाधिकारी व एसएसपी से मिले थे। सहारनपुर जिला जेल में 21 अप्रैल से बंद 57 विदेशी जमातियों के मामले में 9 मई को अदालत ने सभी को एक-एक माह की सजा सुनाई थी। चूंकि ये सभी एक माह से अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं तो अदालत ने उसे ही सजा मानते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिये थे।
घर भेजने की व्यवस्था पर बातचीत
रिहाई के आदेश जेल में पहुंच जाने के दो दिन बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया था। जिस कारण की रिहाई की मांग को लेकर शुक्रवार को बसपा सांसद हाजी फज़लुर्रहमान के प्रतिनिधि हाजी औसाफ़ गुड्डू और वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार आदि ने ऑल इंडिया मिल्ली कॉउन्सिल व तब्लीग़ी जमात के प्रतिनिधिमंडल के साथ ज़िलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी के साथ बैठक की थी। इस बैठक में ज़िला कारागार में बंद 57 विदेशी जमातियों के रिहा करने के क़ानूनी पहलुओं एवं विदेश उनके घर भेजने की व्यवस्था के बारे में बातचीत हुई थी।
दो अप्रैल को दर्ज हुई थी एफआईआर
दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान सहारनपुर में 57 विदेशी जमातियों समेत 82 को चिह्नित किया गया था। दो अप्रैल को पुलिस ने 57 विदेशी जातियों के खिलाफ कुतुबशेर, मंडी, देवबंद, कोतवाली देहात में नामजद करते एफआईआर दर्ज कराई थी। इनमें 21 किर्गिस्तान, 19 इंडोनेशिया, एक मोरक्को, एक माले, दो मलेशिया, एक सीरिया, चार थाईलैंड, एक सऊदी अरब, 5 सूडान और एक फ्रांस का जमाती शामिल था।
टीम स्टेट टुडे
Comments