लखनऊ, 4 जून 2023 : परिषदीय स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आठ जून से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) के माध्यम से किए जाएंगे। वहीं पारस्परिक तबादले भी हो सकेंगे। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को चार साल से अंतरजनपदीय व पारस्परिक स्थानांतरण का अवसर दिया जा रहा है।
इससे पूर्व वर्ष 2019 में अंतरजनपदीय स्थानांतरण हुए थे और मात्र 21 हजार शिक्षकों को ही अवसर मिल सका था। जल्द तबादले के लिए विस्तृत समय-सारिणी जारी की जाएगी। स्थानांतरण के लिए विस्तृत नियम व शर्तें भी जारी कर दी गई हैं। अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से जारी किए गए नियमों के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए महिला शिक्षक की सेवावधि दो वर्ष व पुरुष शिक्षक के लिए पांच वर्ष होना अनिवार्य है।
शिक्षक एक से अधिक बार स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी महिला शिक्षक जो शादी से पूर्व व पुरुष औीर महिला दोनों शिक्षक जो असाध्य व गंभीर रूप से स्वयं पीड़ित हैं या उनके पति व पत्नी और पुत्र व पुत्री में से कोई इससे पीड़ित हैं। जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया जा चुका है, वह दूसरी बार स्थानांतरण के लिए अर्ह होंगे।
अगर अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए किसी शिक्षक के अंक समान हैं तो वरिष्ठतम को पहले अवसर दिया जाएगा। अगर दोनों की ज्वाइनिंग तिथि भी एक है तो फिर जो उम्र में बड़ा होगा उसे स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण व कार्यभार ग्रहण करने कार्यवाही अवकाश के दौरान ही होगी।
शैक्षिक सत्र के मध्य में नहीं दी जाएगी। उप्र बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव कहते हैं कि चार साल बाद शिक्षकों को अंतरजनपदीय स्थानांतरण का अवसर मिलने से शिक्षक खुश हैं। वर्ष 2019 में सिर्फ 21 हजार शिक्षकों को ही अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ मिल पाया था।
बाद में प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हुईं थी जबकि 81 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया था। अबकी शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। मालूम हो कि परिषदीय स्कूलों में करीब पांच लाख शिक्षक पढ़ाते हैं। अबकी अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए करीब डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों के आनलाइन आवेदन की उम्मीद है।
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