योगी सरकार द्वारा गोवध कानून लागू करने पर मथुरा के वृंदावन में साधु-संतों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है।
योगी सरकार ने गोवंश और पशुओं की रक्षा व गोकशी से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए अध्यादेश जारी किया है। गोकशी करने वाले या पशुओं को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर 10 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं था, परंतु अब अगर कोई पुन अपराध करता पाया गया तो उसे दोहरा दंड मिलेगा। संशोधित अध्यादेश से गौ वंश हत्याओं के साथ उनके अवैध परिवहन और अत्याचारों पर लगाम लग सकेगी ।
देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
उन्होने कहा कि सरकार ने हिन्दू समाज की भावना और अपेक्षाओं को सम्मान दिया है । मां के रूप में पूज्य गौ माता के जीवन की रक्षा के प्रयास सराहनीय हैं । सनातन धर्मी देश में गौ हत्या कलंक के समान है, पूरे देश में इसी आधार पर कठोर दंड के नियम लागू करके इसे पूरी तरह समाप्त करना चाहिए । संशोधित अध्यादेश से गौ वंश हत्याओं के साथ उनके अवैध परिवहन और अत्याचारों पर लगाम लग सकेगी ।
कार्ष्णि नागेन्द्र महाराज ने कहा कि गौ हमारी माता है और गौ रक्षा सबसे बड़ा धर्म है गाय हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व तो होता है। योगी सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं। बिना सोचे समझे गोवंशो के साथ क्रूरता करते थे, या गोकशी करते थे ऐसे लोगों पर अंकुश लगना जरूरी था। हम सभी साधु संत हृदय से इस अध्यादेश का स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करते हैं कि इस अध्यादेश को पूरे भारत में लागू किया जाए और गोकशी करने वाले लोगों पर और कड़ी कार्यवाही की जाए।
देवी चित्रलेखा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह कदम उठाना अत्यंत आवश्यक था ।
धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि हमारी भारतीयता और संस्कृति के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है वह बड़ा ही सराहनीय कदम है। जो लोग पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं उन लोगों के लिए यह सही फैसला है, हम इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं।
टीम स्टेट टुडे
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