उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलाक 1 की रूप रेखा तैयार कर ली है. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 1 जून से 30 जून 2020 तक के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि - -
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 1 जून , प्रातः 8 बजे से प्रदेश के अंदर समस्त प्रकार के अंतर्जनपदीय (Intra-District) बस सेवाएं पुनः प्रारंभ करेगा.
इस दौरान स्टेशन और बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
ड्राइवर ,यात्री और कंडक्टर को मास्क लगाना होगा.
नोएडा गाज़ियाबाद में आवागमन का फ़ैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा.
बाकी सभी जगह सरकारी दफ़्तरों में शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाये जाएंगे.
बाज़ार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे.
सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है.
शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खोली जाएगी.
सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं, रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी।
मिठाई की दुकानों में बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता. बारात घर खोले जाएंगे लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी। सैलून और ब्यूटी पार्लर सशर्त खुलेगी। टैक्सी अपनी क्षमता के मुताबिक़ सवारी लेकर चल सकते हैं।
अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा। पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे। खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी।
अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन अनुमन्य होगा। केंद्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक 8 जून से धार्मिक संस्थान, मॉल और होटल/रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। कंटेन्मेंट ज़ोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते हैं। दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं। प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे, परन्तु इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी।
बाज़ार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
टीम स्टेट टुडे
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