लाकडाउन 4 के लिए सरकार की गाइडलाइन आने के बाद लखनऊ व्यापार मंडल और जिला प्रशासन की बैठक हुई। बैठक में लखनऊ के कमिश्नर भी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। दवा राशन की दुकानें बफर जोन में खुलेंगी। अगर निर्धारित स्थानों के अलावा किसी ने दुकान खोली तो केस दर्ज होगा। साथ ही व्यापारी से 5 लाख का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। लखनऊ में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे।
अमीनाबाद बाजार के लिए कमेटी बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि बाजार खुलेगा या नहीं। नक्खास मार्केट पर भी रिपोर्ट के बाद फैसला होगा। सदर बाजार मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा। तेलीबाग में मार्केट को खुलेगीं। हर मार्केट हफ्ते में एक बार बंद रहेगी। माल और मार्केटिंग कंपलेक्स बंद रहेंगे। जबकि जितनी रिटेल की दुकान हैं, रोड के एक तरफ एक दिन और दूसरी तरफ दूसरे दिन खुलेंगी।
नगर निगम और व्यापार मंडल आपसी सहयोग से सेनेटाइजेशन का काम करेगें। अगर सैनिटाइजेशन नहीं होता है तो अगले सप्ताह पूरी दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ में 21 तारीख से दुकान खोली जाएंगी। 19 और 20 तारीख को दुकानों का सैनिटाइजेशन की कराया जाएगा ।
टीम स्टेट टुडे
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